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Home क्राइम वीडियो कांफ्रेंसिंग से आया मौत का पैगाम,ढाई साल बाद मिला मासूम को इंसाफ......

वीडियो कांफ्रेंसिंग से आया मौत का पैगाम,ढाई साल बाद मिला मासूम को इंसाफ......

सतना (ईन्यूज एमपी)-नागौद थाना इलाके के रहिकवारा से मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने एक आरोपित को मौत की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक महिला आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।


एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि नागौद थाना क्षेत्र के ग्राम रहिकवारा में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम शिवकांत उर्फ लल्ली का फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने एक आरोपित को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना 12 मार्च 2019 को घटित हुई थी। लगभग ढाई वर्ष पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने आरोपित अनुताब उर्फ बेटा प्रजापति पिता बुलाई को मौत की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपित अनुताब की सहयोगी रही विभा प्रजापति पति श्यामाचरण को उम्र कैद से दंडित किया गया है। इनके विरुद्ध भादवि की धारा 364 ए,120 बी,302 एवं 201 का अपराध प्रमाणित पाया गया था। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा के ऐलान के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी। बुधवार को आरोपित अनुताब को फांसी और विभा उर्फ विद्या को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।


वीडियो के जरिए सुनाई गई सजा-

अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को मासूम के अपहरण और हत्या के मामले में फांसी की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई। आरोपित जेल में बंद हैं। ट्रायल पूरा हो चुका था। जेल से आरोपित को वीसी के माध्यम से कोर्ट रूम से जोड़ा गया।


2 लाख के लिए किया था मासूम का कत्ल-

लगभग ढाई वर्ष पहले 12 मार्च 2019 को शिवकांत उर्फ लल्ली अपने घर के बाहर खेल रहा था तभी उसका अपहरण आरोपितों ने कर लिया था। शाम 5 बजे शिवकांत के चाचा इंद्रजीत को फोन कर 2 लाख रुपये फिरौती मांगी गई।

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