सीधी(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत पुलिस प्रतिवेदनों पर सुनवाई के बाद दो अनावेदकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। दोनों को अपने आचरण में सुधार करने तथा आपराधिक एवं लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार ग्राम फुलवारी, थाना बहरी निवासी भान्जा उर्फ छंगा उर्फ भानुजा प्रसाद द्विवेदी को 27 अगस्त 2026 तक 25 हजार रुपये का बंधपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी छह माह तक प्रत्येक सोमवार को थाना बहरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी प्रकार ग्राम बढ़ौना, थाना कमर्जी निवासी महेन्द्र सिंह चौहान को 20 अगस्त 2026 तक 25 हजार रुपये का बंधपत्र एवं मुचलका प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें आगामी एक वर्ष तक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को थाना कमर्जी में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दोनों को भविष्य में लोक व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने तथा आपराधिक गतिविधियों से स्वयं को दूर रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर दोनों प्रकरणों में यह कार्रवाई की गई है।