रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना जवां का अप0क्र0 283/2020, भादवि0 की धारा 354, 452, 506 के अंतर्गत छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नवीन तिवारी पिता रामदरश तिवारी, उम्र-29 वर्ष, निवासी-किरहाई, थाना जवां, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.10.2020 की सुबह 06ः00 बजे फरियादिया अपने घर में झाडू लगा रही थी। तभी आरोपी नवीन तिवारी जो कई दिनों से फरियादिया को परेशान करता था अचानक घर में घुस आया और बलात्कार की नियत से फरियादिया के साथ छेड़छाड करने लगा। फरियादिया के हल्ला गोहार करने पर उसके माता-पिता वहां आ गये। फरियादिया के माता-पिता को देखकर आरोपी भागने लगा और बोला कि यदि किसी को बताओगी तो तुम्हारे भाई और पिता को जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जवां में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए आरोपी को रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बलात्कार की नियत से घर में घुसा था जो एक गंभीर अपराध है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी के हौसले बुलंद होगे और वह ऐसा कृत्य दोबारा भी कर सकता है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।