जिला न्यायालय सीधी एवं तहसील न्यायालयों में 21 खंडपीठों द्वारा आपसी सहमति से मामलों का होगा निराकरण सीधी (ईन्यूज एमपी)-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, शनिवार को जिला न्यायालय सीधी सहित सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में होगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय सीधी में 11, चुरहट में 4, मझौली में 3 तथा रामपुर नैकिन में 3 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस प्रकार कुल 21 न्यायिक खंडपीठों के माध्यम से मामलों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल प्रकरणों के साथ विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस, कुटुम्ब न्यायालय, नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणों तथा विद्युत वितरण कंपनी एवं विभिन्न बैंकों से संबंधित ऋण वसूली के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण दोनों पक्षों को राहत मिलती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे ने आमजन एवं पक्षकारों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं तथा अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।