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तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी

अनुपपुर (ई न्यूज एमपी)-कलेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) (2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार जैतहरी श्री रमेश कुमार कोल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। श्री शर्मा ने नोटिस में निर्देश दिए हैं कि कारण बताओ नोटिस का जवाब तीन दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत करें, अन्यथा अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

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