भोपाल (ई न्यूज़ एमपी ) लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गारंटी के साथ अधिसूचित सेवायें प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में लोकसेवा केन्द्रों द्वारा 149 सेवाएँ प्रदाय की जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी http://mpedistrict.gov.in/ पर उपलब्ध हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं को समय सीमा में प्रदाय की जाने की गारंटी है। समय-सीमा में आवेदन का निराकरण न किये जाने पर संबंधित अधिकारी पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।