अशोकनगर (ई न्यूज़ एमपी ) कलेक्टर बी.एस.जामोद द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति के प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए किसान सेवा केन्द्र कदवाया पेट्रोल पंप संचालक के विरूद्ध 10 हजार रूपये की निक्षेप राशि शासन हित में राजसात की गई है। इसी प्रकार मुकेश सेल्स नईसराय पेट्रोल पंप के संचालन में गंभीर अनियमितता पाये जाने पर 10 हजार रूपये की निक्षेप राशि शासन हित में राजसात की गई है। इसी प्रकार मेंसर्स बाबा स्वीट्स अशोकनगर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर 03 हजार 200 रूपये की राशि शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश दिए गए। इसी प्रकार मैंसर्स केंटीन कलेक्ट्रेट अशोकनगर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जप्तशुदा सामग्री की पंचनामा राशि 02 हजार 600 रूपये शासन हित में राजसात किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये है।