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नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का होगा निराकण

रीवा(ई न्यूज़ एमपी ) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के ओदशानुसार एवं जे.के.वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिले में अगामी दिनांक 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपराधिक, दीवानी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, धारा 138 एन.आई.एक्ट, विद्युत, बैंक एवं जलकर के प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश संजय कुमार शाही ने बताया कि इस लोक अदालत में अन्य प्रकरणों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में लोक अदालत प्रभारी विशेष न्यायधीश यशवंत सिंह परमार द्वारा दूरसंचार विभाग के पदाधिकारीयों के साथ बैठक का भी आयोजन गया जिसमें नेशनल लोक अदालत में दूरसंचार प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले की जनता से अपील की गई हैं कि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

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