enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश कलेक्टर द्वारा मैरिज हाउस, मैरिज गार्डन, होटल आदि में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करने का आदेश

कलेक्टर द्वारा मैरिज हाउस, मैरिज गार्डन, होटल आदि में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करने का आदेश

गुना (ई न्यूज एमपी)- कलेक्टर श्री राजेश जैन ने एक आदेश के जरिए मैरिज हाउस, मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, कैटर्स, होटल हलवाई, शादी समारोह आयोजित करने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि मैरिज हाउस, मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, कैटर्स, होटल हलवाई व्यावसायिक गैस कनेक्शन स्थाई रूप से प्राप्त कर लें तथा उपयोगमें लाए गए व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के कैशमेमो सदैव अपने पास जांच हेतु सुरक्षित रखें। मैरिज हाउस, मैरिज गार्डन तथा सामुदायिक भवन संचालक, कैटर्स, होटल हलवाई विवाह समारोह आयोजन स्थल पर लाल रंग के ऑयल पेंट से लिखवाएं कि इस आयोजन स्थल पर केवल व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि इन प्रतिष्ठानों पर अगर घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा एफ.आई.आर. दर्ज कराकर न्यायालयीन कार्रवाई कर कनेक्शन विच्छेद कर घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर राजसात कर लिया जाएगा।

Share:

Leave a Comment