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न्यायालयों में 9 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत

भिण्ड (ईन्यूज एमपी)-नेशनल लोक अदालत का आयोजन भिण्ड में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 9 दिसम्बर 2017 को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर प्रदेश के समस्त जिला/तहसील/श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशलन लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन और न्यायालयों में लम्बित एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के प्रकरणों, बैंक रिकवरी, श्रमिक विवाद, बिजली, पानी, आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, बैंक रिकवरी, जमीन संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद एवं अन्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जायेगा।
माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 09 दिसम्बर 2017 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इसीक्रम में जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मा. श्री भारत सिंह औहरिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेंहगाव, गोहद, लहार नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। आयोजित होने वाली लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सदभावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होने की परिकल्पना साकार होगी।
डीजे श्री भारत सिंह औहरिया ने जिले के सामान्य जन से अपील की है कि 09 दिसम्बर, 2017 दिन (शनिवार) को जिले के न्यायालयो में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करावे। लोक अदालत में निराकृत प्रकरण की अपील नहीं होती है। इसलिए इस लोक अदालत में संबंधित पक्षकारगण अपनी सहमति और राजीनामा के आधार पर प्रकरण निराकृत कराकर नेशनल लोक अदालत से लाभ उठा सकते है।

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