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घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने पर 7891 रूपए का जुर्माना

रायसेन(ईन्यूज़ एमपी) | घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने पर न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा बकतरा रोड बाड़ी स्थित किसान एग्रो बेल्डिंग वर्कशाप पर 3040 रूपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी को राजसात की गई राशि 3040 की सात दिवस में वसूली कराकर शासन मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग रोकने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उदयपुरा हुमा हुजूर द्वारा बकतरा रोड बाड़ी स्थित किसान एग्रो बेल्डिंग वर्कशाप की जांच की गई। जांच में किसान एग्रो वर्कशाप में दो घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधान का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। किसान एग्रो वर्कशाप के संचालक से पंचों की उपस्थिति में 3040 रूपए कीमत के दो नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किए गए।
ढाबा संचालक पर 4851 रूपए का जुर्माना
घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप से उपयोग करने के एक अन्य प्रकरण में न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा गैरतगंज स्थित पचमढ़ी ढाबा संचालक श्री लालचंद साहू पर 4851 रूपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी को सात दिवस में राजसात राशि 4851 रूपए की सात दिवस में वसूली कराकर शासन मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग रोकने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री देवेन्द्र साहू राजस्व अमले के साथ 15 सितम्बर 2015 को गैरतगंज स्थित पचमढ़ी ढाबा की जांच की गई थी। जांच के दौरान ढाबे पर दो नग घरेलू गैस सिलेण्डर का रेग्यूलेटर एवं पाईप गैसभट्टी के साथ जोड़कर व्यवसायिक रूप से उपयोग करना पाया गया। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधान का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। पचमढ़ी ढाबा से संचालक श्री लालचंद साहू से पंचो की उपस्थिति में दो नग घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 नग रेग्यूलेटर, 02 नग गैस सप्लाई पाईप सहित दो नग गैस भट्टी सिंगल बर्नर जप्त की गई, जिसकी कुल कीमत 4851 रूपए है। न्यायालय अपर कलेक्टर जप्तशुदा सामग्री की राशि 4851 रूपए शासनहित में राजसात कर शासन मद में जमा कराने के आदेश दिए हैं।

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