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लोक अदालतों में निराकृत होने वाले विद्युत प्रकरणों में मिलेगी छूट

बड़वानी(ईन्यूज़ एमपी). जिले में 9 दिसम्बर को लगने वाली लोक अदालत में विद्युत देयको से संबंधित मामलो में छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट सिर्फ नेशनल लोक अदालत के दौरान निराकृत होने वाले प्रकरणो के लिये ही होगी।
विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसएस वर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो के निराकरण के लिए लगने वाली लोक अदालत में लम्बित प्रकरणो में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाटर भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट प्रदान की जा रही है।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर:- (जो न्यायालय में दर्ज नही है) कम्पनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट एवं 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।
लिटिगेशन स्तर पर:- (जो न्यायालय में दर्ज है) कम्पनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट एवं 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

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