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बीएमओ कराहल पर 1 हजार का जुर्माना


श्योपुर(ईन्यूज़ एमपी) .मध्यप्रदेश लोक सेवाओ कें प्रदान की गांरटी अधिनियम 2017 के अंर्तगत ब्लाॅक मेेडिकल आफिसर कराहल डाॅ जितेन्द्र सिहं रावत पर प्रसुती योजना का लाभ जारी करने संबधी आवेदन का निराकरण समय सीमा में नही करने पर कलेक्टर श्री पीएल सोलंकी द्वारा 1 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। सुनीता कुशवाह कराहल द्वारा प्रसुती सहायता योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन 08 सितम्बर को लोक सेवा केेंन्द्र कराहल के माध्यम से दिया गया था। उक्त आवेदन का निराकरण 22 सितम्बर तक किया जाना था। लेकिन आवेदन का निराकरण 23 सितम्बर को किया गया समय सीमा में निराकरण नही होने पर अर्थदण्ड किया गया है।

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