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कलेक्टर ने शासकीय कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

शहडोल(ई न्यूज़ एमपी).कलेक्टर श्री नरेश पाल द्वारा शासकीय कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने एवं कार्यालयीन अभिलेखों का सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौंपने के कारण सहायक ग्रेड-3 श्री कुलदीप शर्मा जिला कार्यालय शहडोल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के 3 के प्रावधानो के तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-3 श्री कुलदीप शर्मा का मुख्यालय जिला कार्यालय शहडोल नियत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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