श्योपुर(ईन्यूज़ एमपी)- जिले के रेल्वे स्टेशन के पास रेल्वे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए 18 नवम्बर की तिथि तय की गई है। वरिष्ठ खण्ड अभियंता रेल पथ उत्तर मध्य रेल्वे द्वारा जानकारी दी गई है कि श्योपुर रेल्वे स्टेशन के पास रेल्वे की संपत्ति में नगर पालिका श्योपुर द्वारा 13 दुकाने बना दी गई थी। रेल्वे भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में राज्य संपदा अधिकारी झासी के आदेश क्रमांक झासी/ईओ/636 मे हुये आदेश दिनांक 24.01.1997 रिट पिटीशन क्रमांक 4396/2013 अधीन उच्च न्यायालय ग्वालियर में हुए आदेश क्रमांक दिनांक 02.01.2014 एवं प्रकरणन क्रमांक 45/2016 अधीन प्रथम अपर जिला न्यायधीश श्योपुर में हुए आदेश दिनांक 18.08.2017 के अनुपालन में नगर पालिका श्योपुर के द्वारा बनाई गई अवैध 13 दुकानो का अतिक्रमण हटाने का कार्य रेल प्रशासन द्वारा 18.11.2017 को नियत किया गया है।