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Home मध्य प्रदेश रोजगार संहायक विधायकों को सौंपेंगें ज्ञापन : रोशन परमार

रोजगार संहायक विधायकों को सौंपेंगें ज्ञापन : रोशन परमार

भोपाल ( ईन्यूज एमपी ) मध्यप्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश के समस्त 230 विधायको को विधानसभा सत्र में प्रश्न काल (प्रश्न लगाने) हेतु कल 7 प्रमुख प्रश्नों का ज्ञापन सौपा जायेगा जिनमे सात प्रमुख मांगें शामिल है ।

1 . क्या माननीय पँचायत मंत्री जी यह बताने का कस्ट करेगे की 2010/2012 में GRS की भर्ती मनरेगा के लिये की गई थी इसके बाद आप ने06/07/2013 को पँचायत सहायक सचिव घोषित किया था किन्तु आज दिनांक तक नियमित क्यों नही किया

2 . माननीय मंत्री जी यहाँ बताने का कस्ट करे की मध्यप्रदेश शासन के मन्त्रीमण्डल के पालन में प्रकाशित राजपत्र 250 दिनांक 23/05/012 के सन्दर्भ में आदेश में आदेश पत्र क्रमाँक 1415 दिनांक 10/11/09 एव 02/06/012 में GRS को पँचायत सहायक सचिव एवं मध्यप्रदेश शासन असाधारण राजपत्र दिनांक 23/05/2012 क्रमाँक 250 के दुवारा MP की ग्राम पंचायतो में अधिनियम की धारा 69 में उपधारा (1) में संसोधन करते हुए सहायक सचिव किये जाने का प्रावधान किया गया है शासन निर्णय एव प्रकाशित राजपत्र आदेश क्रमाँक 932/761//13/22 दिनांक 06/07/2013 को grs को पँचायत सहायक सचिव घोषित किया था तो फिर नियमितीकरण में कहा परेशानी आ रही है

3 . क्या पँचायत मंत्री जी यह बताने का कस्ट करेगे की जब आप ने सहायक सचिव बना ही दिया है तो इंदौर श्रम मंत्रालय के आदेश अनुसार इनको मानदेय को नही दिया जा रहा है

4 . क्या पँचायत मंत्री जी यह बताने का कस्ट करेगे की एक अल्प मानदेय वाले GRS की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लिये सरकार की ओर से क्या मदद की जायेगी

5 . क्या पँचायत मंत्री जी यह बताने का कस्ट करेगे की GRS का अत्यधिक शोषण क्यों किया जा रहा है

6 . क्या माननीय पँचायत मंत्री जी यह बताने का कस्ट करेगे की GRS की भर्ती नियम अनुसार GRS की सेवा समाप्ति का अधिकार मात्र जिला पँचायत सीईओ सर, माननीय कलेक्टर सर के अनुमोदन के उपराँत की जाती थी किन्तु अभी वर्तमान में GRS की सेवा समाप्ति के अधिकार जनपद सीईओ सर महोदय को किस नियम के अंतर्गत आदेशित किया गया है

7 . क्या माननीय पँचायत मंत्री जी यहाँ बताने का कस्ट करेगे की जब शासन ने GRS को 06/07/013 को पँचायत सहायक सचिव समस्त कलेक्टर मोहदय के द्वारा नियम अंतर्गत घोषित किया जा चुका है तो उसमे स्पष्ट है की पँचायत सहायक सचिव की सेवा समाप्त नही होकर उनको निलम्बन किया जायेगा तो फिर किस नियम अंतर्गत सेवा समाप्त की जा रही है ।

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