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वन परिक्षेत्र अधिकारी को कलेक्टर ने किया दण्डित

अलिराजपुर(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गणेश शंकर मिश्रा ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं करने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी जोबट मानसिंह चौहान को पांच सौ रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के बावजूद श्री चौहान द्वारा आवेदन के निराकरण में विलंब किया गया। समय सीमा में प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 07-(1) (क) के तहत (10.2) वन्य प्राणियों से जनघायल हेतु राहत राशि के भुगतान संबंधित आवेदन में कोताही बरतने पर श्री चौहान पर उक्त आर्थिक दंड की शास्ति अधिरोपित की।

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