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बच्चों को नशीली वस्तु बेची तो जायेंगे जेल

(enewsmp.com) उमरिया:- जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री दिव्या गुप्ता ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थ बेचना अपराध है, ऐसा करने पर सात वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपये के जुर्माने या दोनो हो सकता है। उन्होने समस्त दुकान विक्रेताओ से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को शराब तंबाखू आदि का उत्पाद नही बेचे।
उन्होने बताया कि बच्चों को नशीली वस्तुओ की बिक्री से बच्चो के शारीरिक, मानसिक शोषण अथवा गैर कानूनी कार्यवाही के प्रयोजन अनैतिक व्यापार की संभावना बढती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 एवं 78 के तहत नशीली वस्तुओ के विक्रय अथवा नशीली वस्तुओ के उपयोग किए जाने पर सजा का प्रावधान हैं।

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