सीधी(ईन्यूज एमपी)- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विकास मिश्रा द्वारा दो पंचायत सचिवों पर कार्रवाई करते हुए एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार विभागीय पोर्टल के परीक्षण में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित अधिसूचित सेवाओं के आवेदन निर्धारित समय-सीमा से बाहर लंबित पाए गए। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा न तो समय पर जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया, जिससे आवेदकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 6(2) एवं 7(1)(क) के तहत ग्राम पंचायत पिपरहा, जनपद पंचायत सिहावल के सचिव अविनाश चतुर्वेदी तथा ग्राम पंचायत हनुमानगढ़, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के सचिव लालमणि सिंह पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। उक्त जानकारी से एक समाचार बनाओ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों में लापरवाही पर दो पंचायत सचिवों पर कार्रवाई, कलेक्टर ने लगाया अर्थदंड सीधी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर सीधी कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विकास मिश्रा ने दो पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर ₹1,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है। जारी आदेश के अनुसार, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों की विभागीय पोर्टल पर समीक्षा के दौरान कई आवेदन निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित पाए गए। इस पर संबंधित अधिकारियों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन के अनुसार, नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित पंचायत सचिवों ने न तो निर्धारित समय में अपना जवाब प्रस्तुत किया और न ही लंबित आवेदनों का निराकरण किया। इससे आवेदकों को समय पर शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 6(2) एवं 7(1)(क) के तहत ग्राम पंचायत पिपरहा, जनपद पंचायत सिहावल के सचिव अविनाश चतुर्वेदी तथा ग्राम पंचायत हनुमानगढ़, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के सचिव लालमणि सिंह पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।