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सीधी में आज लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस के मामलों का होगा त्वरित निपटारा

आपसी समझौते से धारा 138 एनआई एक्ट के लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण

सीधी(ईन्यूज एमपी)- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आज 18 जुलाई (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर सीधी में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

विशेष लोक अदालत में अपीलीय न्यायालय के लिए तृतीय जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार शर्मा तथा विचारण न्यायालय के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनू जैन की खंडपीठों का गठन किया गया है। इन खंडपीठों के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर लंबित चेक बाउंस मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार शिवहरे ने धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित सभी पक्षकारों से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान होने पर न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है।

उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों से निर्धारित तिथि पर विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र निराकरण कराने का आग्रह किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कर न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना है।

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