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Home सीधी दर्पण सीधी के पत्थर खदान में पुलिस और माइनिंग की छापामार कार्रवाई, बिहारी बाबू कर रहे थे अबैध ब्लास्टिंग...

सीधी के पत्थर खदान में पुलिस और माइनिंग की छापामार कार्रवाई, बिहारी बाबू कर रहे थे अबैध ब्लास्टिंग...

सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिले की बहरी तहसील अंतर्गत ग्राम दुअरा स्थित स्वीकृत पत्थर खदान में नियमों की अनदेखी और विस्फोटक सामग्री के उपयोग में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाए जाने पर खदान में पत्थर उत्खनन कार्य को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया।

जानकारी के अनुसार ग्राम दुअरा स्थित पत्थर खदान, जिसका संचालन पट्टेदार सुरेश तिवारी द्वारा किया जा रहा है, वहां ब्लास्टिंग किए जाने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट सिहावल राजेश शुक्ला के मार्गदर्शन में संयुक्त छापामार कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में खनिज अधिकारी सीधी कपिलमुनि शुक्ला , तहसीलदार बहरी तथा थाना प्रभारी बहरी राजेश पाण्डेय अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र में नियमानुसार सीमा चिन्ह, तार फेंसिंग और अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए थे। साथ ही खदान संचालन में निर्धारित शर्तों एवं सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था।

प्रशासनिक टीम को मौके पर विस्फोटक कार्य में प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP17G-3415 भी मिला। वाहन के साथ अजय सिंह एवं ईश्वर सिंह राजपूत मौजूद पाए गए। अधिकारियों ने दोनों व्यक्तियों से विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग संबंधी वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे तत्काल कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि संबंधित दस्तावेज उनके मालिक के पास हैं, जो उन्हें लेकर मौके पर पहुंच रहे हैं।

इसी दौरान अजय सिंह द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से “प्रपत्र RE-13” दिखाया गया। जांच में पाया गया कि उक्त प्रपत्र में विस्फोटक सामग्री के उपयोग का स्थान ग्राम बारी, तहसील गोपद बनास अंकित था, जबकि विस्फोटक सामग्री ग्राम दुअरा, तहसील बहरी क्षेत्र में पाई गई। इससे विस्फोटक सामग्री के परिवहन एवं उपयोग में गंभीर अनियमितता प्रथम दृष्टया सामने आई है।

स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने तत्काल खदान क्षेत्र में उत्खनन कार्य अस्थायी रूप से बंद करा दिया तथा संबंधित वाहन को थाना प्रभारी बहरी के सुपुर्द कर दिया। साथ ही विस्फोटक अधिनियम के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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