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हाईकोर्ट से नपाध्यक्ष काजल वर्मा को राहत, वित्तीय अधिकार बहाल....

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)। नगर पालिका परिषद सीधी की अध्यक्ष काजल वर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उनके वित्तीय अधिकारों पर लगी रोक को निरस्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल कर दी है।
जानकारी के अनुसार, नगर पालिका के कर्मचारी बृजेश सिंह गोरे द्वारा दायर याचिका पर 6 अप्रैल 2026 को पारित अंतरिम आदेश के तहत नपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी। काजल वर्मा ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की और आदेश वापस लेने का आवेदन दिया।
22 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल के आदेश को वेकेट (निरस्त) कर दिया, जिससे नपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से बहाल हो गए। हालांकि मूल रिट याचिका की अंतिम सुनवाई आगे होगी।
नपाध्यक्ष काजल वर्मा ने कहा कि याचिका तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई कार्रवाई अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि वित्तीय अधिकारों पर रोक लगने के कारण नगर पालिका में कई भुगतान और वित्तीय स्वीकृतियां प्रभावित हो रही थीं, क्योंकि अनेक चेकों में अध्यक्ष और सीएमओ दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। अब न्यायालय के आदेश के बाद रुके हुए भुगतान और अन्य वित्तीय कार्यों के फिर से सामान्य होने की उम्मीद है।

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