पात्र उपभोक्ताओं को ब्याज में 100% तक राहत, आज ही निपटाएं लंबित प्रकरण सीधी (ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि आज 9 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित मामलों पर लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ताओं तथा 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्री-लिटिगेशन और लिटिगेशन स्तर के मामलों में बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। बताया गया है कि प्री-लिटिगेशन मामलों में सिविल देय राशि के भुगतान में विलंब पर लगने वाले ब्याज और लिटिगेशन मामलों में निर्धारित अवधि के बाद देय ब्याज को पूरी तरह माफ किया जाएगा। यह सुविधा 10 लाख रुपये तक की सिविल देय राशि वाले मामलों पर लागू है। छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही संबंधित उपभोक्ता के नाम पर दर्ज अन्य बिजली कनेक्शनों के बकाया का भुगतान भी अनिवार्य रहेगा। जिन उपभोक्ताओं के पास वैध कनेक्शन नहीं है, उन्हें पहले विधिक कनेक्शन लेना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग के मामलों में यह छूट केवल पहली बार पकड़े गए उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। जो उपभोक्ता पहले लोक अदालत के माध्यम से छूट का लाभ ले चुके हैं, वे इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिल की बकाया राशि पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। विभाग ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आज ही नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का निराकरण कर शासन द्वारा दी जा रही इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।