सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिले में लागू पूर्ण लाक डाउन आदेश में संशोधन करते हुए जिला कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वारा जिले में 14 अप्रैल तक पूर्णतः लाक डाउन कर दिया गया है,इस दौरान जिले में संचालित सभी फल सब्जी व किराना दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी व आवश्यक सामग्री कि पूर्ती होम डिलीवरी के माध्यम से कि जाएगी। गौरतलब तलब है कि कोरोनावायरस कि गंम्भीरता को देखते हुए जिले वासियों कि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पूर्ण रुप से लाक डाउन का आदेश दिया गया है। जारी संशोधित आदेश के अनुसार जिले के सभी राशन/ किराना/ फल / सब्ज़ी विक्रेता मात्र घर-घर होम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री पहुँचा सकेंगे। सभी दुकाने पूर्णत: बंद रहेंगी। नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतें होम डिलीवरी हेतु विक्रेताओं के मोबाईल नंबर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे। होम डिलीवरी के लिए सुबह 8 से सायं 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। राशन/ किराना/ फल / सब्ज़ी विक्रेताओं को चलित वाहन/ हाथ ठेला/ साइकल/ फेरी के माध्यम से प्रत्येक वार्डों / मुहल्लों में घर-घर जाकर प्रातः 8 से सायं 3 बजे तक राशन/ किराना/ फल / सब्ज़ी विक्रय करने की अनुमति रहेगी। फ़ुटकर सब्ज़ी विक्रेताओं के द्वारा सम्राट चौराहा, स्टेडियम, कालेज ग्राउण्ड, गोपालदास तिराहा, जमोड़ी तिराहा अथवा किसी अन्य स्थल से सब्ज़ी दुकानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दूध बाँटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 से 10 बजे तक पूर्ववत रहेगा। सभी शासकीय / प्राइवेट अस्पताल एवं मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण / वितरण यूनिट, डिस्पेंसरीज़, केमिस्ट / मेडिकल शाप, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, मेडिकल पर्संस, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ़ व सभी हास्पिटल सर्विसेज़ को लाक डाउन के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसपोर्ट की अनुमति रहेगी। दवाई की दुकान में दो व्यक्तियों से अधिक विक्रेता दुकान में नहीं रहेंगे। क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य एक मीटर की दूरी बनी रहे इस हेतु सर्किल (कोई अस्थाई चिन्ह स्थापित करेंगे। दो से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाए जाने पर संबंधित दवाई विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर क्रेता तथा विक्रेता के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।”