यह रही आपकी दी गई जानकारी के आधार पर एक व्यवस्थित, प्रभावशाली और समाचार शैली में तैयार की गई खबर: ---सीधी (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के नेतृत्व में दिनांक 26 अप्रैल 2025 को ए.डी.आर. सेंटर भवन, सीधी में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रयाग लाल दिनकर ने उपस्थित न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, "मध्यस्थता एक ऐसा प्रभावी विकल्प है, जिसके माध्यम से लंबित प्रकरणों का त्वरित, सहज और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है।" उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने प्रकरणों का निपटान मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए कर विवाद रहित समाज के निर्माण में सहयोग करें। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक ने अपने वक्तव्य में मध्यस्थता से होने वाले लाभों जैसे समय और व्यय की बचत, आपसी रिश्तों में सुधार तथा शीघ्र न्याय मिलने पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिविर में कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरू अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री बृजेन्द्र सिंह,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, तृतीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुनीता रावत, श्री सोनू जैन, सुश्री सरिता चौधरी, श्री अभिषेक साहू एवं अधिवक्ताओं में श्री सूर्यकांत पाण्डेय, श्री यज्ञप्रताप सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह परिहार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के कर्मचारीगण सम्मिलित रहे। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार पर बल शिविर के समापन अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनकर ने अपील करते हुए कहा कि आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निपटान हो। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनी, नगर पालिका तथा राजस्व विभाग द्वारा जुर्माना राशि में विशेष छूट दी जाएगी। अतः आमजन को इस योजना की जानकारी देकर उन्हें लोक अदालत का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे विवाद रहित समाज की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके।