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डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रवीन्द्र चौधरी ने सीधी जिले में लगाया कर्फ्यू,बंद रहेगी सभी सेवाएं व प्रतिष्ठान....

सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिला कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वारा पूर्व में जारी किए गए धारा 144 में संशोधन करते हुए आदेश पारित किया है कि सीधी में पूरा लाक डाउन रहेगा, व इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा व सभी तरह के यातायात पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही सभी तरह के प्रतिष्ठान शासकीय कार्यालय प्राइवेट कार्यालय कोचिंग सेंटर शिक्षण संस्थाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा।

अपने पूर्व में जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वारा आदेश जारी किया गया है, कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में लाते हुए संपूर्ण सीधी जिले में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूर्णतः लाक डाउन आवश्यक है इसलिए लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक पक्षी आदेश जारी करके प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन सामान्य सूचना को प्रसारित करने का निर्देश देते हुए कहा सम्पूर्ण जिले में कर्फ्यू लगाया जाता है।
पूर्ण लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है तथा सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एंबुलेंस फायर ब्रिगेड सफाई वाहनों को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तिगत व्यक्तियों का आवागमन दिनांक 26 मार्च 2020 तक प्रतिबंधित किया जाता है, उक्त अवधि में मेडिसिन के वाहन कर्फ्यू से मुक्त होंगे जिले में निवासरत सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित किया जाता है।

जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं परंतु सभी कर्मचारी अपने निवास में शासकीय कार्य को संपादित करेंगे।

जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते हैं, जिले की समस्त स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर ट्यूशन क्लास सिनेमा हॉल मैरिज गार्डन लॉज होटल सार्वजनिक पुस्तकालय समस्त आंगनवाड़ियों तथा समस्त धार्मिक स्थान जैसे मंदिर,मस्जिद, गुरुद्वारा,चर्च, आश्रम आम जनों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं।

जिले के समस्त लोक सेवा केंद्र एवं आधार सेंटर 31 मार्च तक पूर्णता बंद रहेंगे।

जो व्यक्ति 1 जनवरी 2020 के पश्चात सीधी जिले की सीमा में आए हैं तथा जिन्हें सर्दी जुकाम खांसी, बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा है, उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना तहसील को सूचित करें अन्य माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर एवं जांच पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जिले की सीमा में बाहर से आने के बारे में जानकारी छुपाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी

इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों केवल ड्यूटी के प्रयोजन में पूर्ण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे परंतु उक्त कर्मचारी को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 से 9:00 तक पूर्ण लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

अति आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री फल पीडीएस दुकान है सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12:00 से दोपहर 3:00 बजे तक खुली रहेंगी इन आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए आम जनता को प्रतिदिन 3 घंटों की छूट दी जाएगी

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 23 मार्च से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा

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