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सीधी में कलेक्टर ने लगाया धारा 144,पन्द्रह अप्रैल तक रहेगी प्रभावशील.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट एंव कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 लागू कर दी है, जिले कि सीमा पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच होगी व जिले में 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए कहा गया है कि नोबेल कोरोना वायरस के तीव्र रफ्तार को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कि जाती है जो आगामी 15 अप्रैल तक लागू रहेगी,साथ ही जिले में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बघवार में कार्यरत बाहरी स्टाफ व संदिग्धों की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा स्वास्थय अमले को देने कि हिदायत दी गई है।किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजनों जहां भीड़ एकत्र होने की आशंका है पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि अत्येष्ठि के कार्यक्रम में छूट दी गई है।सभी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। वंही दूसरी ओर शोषल मीडिया पर भी यह आदेश प्रभाव शील रहेगा ।

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