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फायरिंग रेंज प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, 16 से 18 मार्च तक होगा अभ्यास....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिनांक 16 मार्च से 18 मार्च 2020 तक ग्राम नौढ़िया में फायरिंग रेंज के चारों तरफ 04 किमी. की परिधि में नागरिकों तथा पशुओं के प्रवेश हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक सीधी ने थाना कोतवाली सीधी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नौढ़िया में स्थित फायरिंग रेंज को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चांदमारी 16 मार्च से 18 मार्च 2020 तक कराये जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए फायरिंग क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है।

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