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Home सीधी दर्पण एसडीएम गोपद बनास नीलाम्बर मिश्रा व डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले करेंगे चिटफंड कंपनियों की.....

एसडीएम गोपद बनास नीलाम्बर मिश्रा व डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले करेंगे चिटफंड कंपनियों की.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला सीधी में कार्यरत ऐसी कंपनियां, सहकारी समितियां अथवा संस्थाएं जिनके द्वारा जनसामान्य से धनराशि का निवेश करवाया जाता है, को मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 3(1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर के समक्ष जिले में अपने व्यापार व आर्थिक व्यवहार की समस्त जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध है। ऐसी समस्त कंपनियों व संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि अपने व्यापार से संबंधित जानकारी तत्काल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
यदि किसी कंपनी अथवा संस्था ने किसी जनसामान्य से अधिक लाभ का प्रलोभन देते हुए कोई राशि जमा करवाई हो अथवा इस संबंध में कोई शिकायत या जानकारी किसी के पास हो तो तत्काल उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास नीलाम्बर मिश्रा अथवा डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले को सूचित करें।

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