भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकों कि नियुक्ति के लिए समस्त जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं,जिसके बाद कार्यकाल समाप्त होने पर ग्रामपंचायतों में नियत नियमों के अधीन प्रशासक नियुक्त होंगे। बता दें कि पत्र के माध्यम से पूर्व में ही ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने की दिनांक से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिचालन एवं आहरण संवितरण पर सरपंचों के हस्ताक्षर से किए जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसी अनुक्रम में ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होने तक प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र मे प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा, प्रशासकीय समिति में वे सब पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य बनाए गए थे वे ग्राम पंचायत का कार्यकाल (2015-20) समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाया जाए इस समिति में ऐसे दो व्यक्ति मनोनीत किए जाए जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित हो यह प्रशासकीय समिति मनोनीत सदस्य न होने अथवा मनोनयन के अभाव में भी कार्य करती रहेगी इसकी समिति के प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सचिव मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा एवं सुसंगत नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के खातों से राशि का आहरण संवितरण कर सकेंगे ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के गठन हेतु कलेक्टर अधिकारी होंगे ।