सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिला पंजियक सीधी द्वारा बकायादारो की कुर्की के आदेश जारी किये गए है, इनमे जिन बकायादारो द्वारा बकाया नही जमा किया गया है, एक सप्ताह के भीतर उनके विरुद्ध कुर्की कि कार्यवाही कि जायेगी साथ ही जो बकायादार पंचायत अथवा नगरीय निकाय में खड़े होने वाले है उन्हें नाम निर्देशन से पूर्व बकाया जमा करना होगा | जिला पंजियक सीधी द्वारा बताया गया कि जिले के विभिन्न बकायादारों के नाम समाचार पत्र के माध्यम से अंतिम सूचना हेतु पूर्व में प्रकाशित किए गए थे, इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए बकायादारों की चल अचल संपत्ति में कुर्की वारंट जारी कर दिए गए हैं, तथा एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करने पर नीलामी की कार्यवाही भू राजस्व संहिता अनुसार की जावेगी| नीलामी की तिथि व स्थान पृथक से जारी कर नीलामी की जाएगी कुर्की हेतु जिन भूमियो का आदेश जारी किया गया है उनमें से कई भूमि नगर के अमहा, नौढ़िया बंजारी आदि में स्थित है| जिला पंजीयक विभाग द्वारा बताया गया कि पंजीयक विभाग के बकाया नीलामी द्वारा वसूले जाएंगे तथा अन्य कोई बकायादार जो पंचायत नगरी निकाय आदि निर्वाचन में खड़े हो रहे हैं उनको नाम निर्देशन के पूर्व बकाया जमा करना होगा|