सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिले में पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने कि स्थिति में प्रशासकों कि नियुक्ति का खाका तैयार किया जा रहा है,जिसके लिए समस्त जनपद पंचायतों से 26 फरवरी तक जानकारी मांगी गई है। गौर तलब है कि पूर्व मे आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा दिनांक 12 मार्च 2020 को पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2014 15 का कार्यकाल समाप्त होने तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संपन्न नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायतों में सरपंचों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे ग्राम पंचायतों में भिन्न प्रकार के कार्य करने एवं कार्यों से संबंधित भुगतान के लिए ग्राम पंचायत के खाते से संचालन नियमानुसार किया जा सके व ग्राम पंचायत सचिव के साथ काम करने हेतु प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे जो ग्राम पंचायतों में आगामी चुनाव संपन्न होकर प्रथम सम्मेलन दिनांक तक सरपंच के स्थान पर पूर्व से निर्धारित क्षेत्र के पंचायत समन्वयक अधिकारी अथवा सहायक विकास विस्तार अधिकारी को प्रशासक का दायित्व सौंपा जाएगा।इसी उद्देश्य से जिला पंचायत सीधी द्वारा ग्राम पंचायतों मे नियुक्त किए जाने वाले प्रशासकों की जानकारी 26 फरवरी को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश जनपद पंचायतों को दिए गए हैं। बतादें कि जिला पंचायत सीधी के सीईओ अमरवहादुर सिंह ने शासन के निर्देशों के अनुकूल सरपंचों पर सिकंजा कसना शुरू कर दिये हैं । अब कोई भी सरपंच अपने खातों से राशि का आहरण नही कर पायेंगें , सरपंच की जगह अब सचिव और पीसीओ के संयुक्त खाते का संचालन कर सकेंगें ।