सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी ने 02 मार्च 2020 से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए वाद्यों की तीव्र ध्वनि तथा लाउड स्पीकर के प्रयोग पर नियंत्रण रखने के आदेश जारी किए हैं। श्री चैधरी ने उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं कोलाहल के नियंत्रण के उद्देश्य से जिले के संपूर्ण थाना क्षेत्रान्तर्गत म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के सहित म.प्र. ध्वनि प्रदूषण (विनयमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत नगर पालिका व तहसील मुख्यालय गोपदबनास, चुरहट, सिहावल, बहरी, रामपुर नैकिन, मझौली, कुसमी तथा उन तहसील के ग्रामों से लगे 10 किमी. के सीमावर्ती ग्रामों में तथा अधिनियम की धारा 2 में वर्णित वाद्यों से अथवा लाउड स्पीकर व एम्प्लीफायर द्वारा उत्पन्न नहीं करेगा। यह आदेश नियम 13(एक) मे उल्लिखित राष्ट्रीय, समाजिक एवं धार्मिक उत्सवों के अवसर पर लागू नही होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति नियम 15 के अंतर्गत दण्डित होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष अवसर के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से स्वीकृत प्राप्त कर उपयोग कर सकता है। यह आदेश दिनांक 20.02.2020 से प्रभावशील है।