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पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए लगेंगे शिविर.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के हितग्राहियों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के संबंध में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को उक्त योजना से पात्र कृषकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।
इस विषय में अग्रणी जिला प्रबंधक गिरधारी लाल डोई ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में ऐसे किसान जिनके पास अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाने के संबंध में 8 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक जिले की सभी बैंक शाखाओं में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 138000 किसान पंजीकृत है। इसके लिए बैंकों व प्रशासन के सहयोग से गांव में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पंजीकृत किसान ने अभी तक किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिला है, वह अपनी बैंक शाखा में जहां उसके किसान सम्मान निधि की राशि 2000 4 माह में या 6000 प्रतिवर्ष की दर से जमा हो रही है या होनी है, से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान सम्मान योजना के सभी किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त की है, वह भी अपनी बैंक शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 160000 रुपए तक के किसान क्रेडिट कार्ड सीमा तक के लोन लेने वाले किसानों को किसी प्रकार का मोर्टगेज और कॉलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसान जिनको किसान क्रेडिट कार्ड सीमा कृषि भूमि का उत्पादन फसल के अनुसार 160000 रुपए से कम हो उस किसान को आवेदन फॉर्म की जानकारी के अनुसार आवश्यक ड्यू डिलिजेंस केवाईसी करने के पश्चात तुरंत केसीसी कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में विशेष ध्यान रहे कि मत्स्य पालन व पशु पालन करने वाले किसानों को अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाना अपेक्षित है। जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ दिया जाना है, उनका प्रक्रिया शुल्क दस्तावेज निष्पादन शुल्क, निरीक्षण शुल्क व पोलियो चार्ज सभी प्रकार की प्रक्रिया शुल्क से छूट दी गई है। इसके साथ ही तीन लाख तक सामान्य ब्याज पर उन्हें ऋण मुहैया किया जाएगा।
श्री डोई ने बताया कि आवेदन से लेकर ऋण वितरण तक समय सीमा 14 दिन की रहेगी। सभी बैंकों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए ऋण वितरण कर केसीसी किसानों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। वे सभी किसान जो एक वर्ष की अवधि के अन्दर ऋण का पूर्ण भुगतान कर खाते को स्टैंडर्ड (सही) बनायें रखते हैं उन किसानों को ब्याज दर 7 प्रतिशत के साथ 3 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाती है।

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