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सीधी में कल लगेगी नेशनल लोक अदालत,25 खण्डपीठों द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे राजीनामा योग्य प्रकरणांे के निराकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप ंिसंह के द्वारा 25 खंण्डपीठांे का गठन किया गया है। न्यायिक अधिकारियों की खंण्डपीठों मे सीधी में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सीधी सुनील कुमार जैन, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश डी.एल. सोनिया, प्रथम अपर अतिरिक्त न्यायाधीश अजयकान्त पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश आर.पी. कतरौलिया, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश योगराज उपाध्याय ,चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश राजेश सिंह, पंचम अपर जिला न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार सिंह ,न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी मुकेश गुप्ता, अजय प्रताप सिंह यादव, राहुल सिंह यादव, श्रीमती मिनी गुप्ता, सविता वर्मा, श्रम न्यायाधीश अशोक कुमार त्रिपाठी इसी प्रकार तहसील मुख्यालय चुरहट मे न्यायाधीशगण दीपनारायण सिंह, श्रीमती दिव्या ंिसंह तहसील मुख्यालय रामपुर नैकिन मे न्यायाधीशगण कमलेश कुमार कोल, शैलेन्द्र रैकवार तथा तहसील मुख्यालय मझौली मे न्यायाधीशगण मुनेन्द्र सिंह वर्मा एवं नीरज कुमार ठाकुर की खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत मे नगरीय निकाय से संबंधित जलकर एवं संपत्तिकर के निराकरण हेतु तदानुसार नगरीय निकायों की खण्डपीठों का गठन किया गया है।
अपर जिला न्यायाधीश एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजयकान्त पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे विद्युत संबंधी प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है- प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार न्यायालयों मे लबित प्रकरणांे मे कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
सामान्य बिजली के बिलों के विरूद्ध वकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी तथा यह छूट मात्र दिनांक 08.02.2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुस्त भुगतान करना होगा। अधिनियम के अनुसार अपराध शमन फीस वसूल की जावेगी। नेशनल लोक अदालत मे छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी /अनाधिकृत उपयोग पहली वार करने पर ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों मे पूर्व की लोक अदालत/अदालतों मे छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नही होगें।
नेशनल लोक अदालत मंे नगरीय निकाय, श्रम, बैक वसूली से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के साथ न्यायालयों मे लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारांे को आर्थिक हानि से बचाव होेता है तथा जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया से छुटकारा प्राप्त होता है। नेशनल लोक अदालत मे चेक बाउंस के प्रकरणांे मे राजीनामा करने पर सम्पूर्ण कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान किया गया है जिससे परिवादी को चेक की राशि के साथ कोर्ट फीस वापसी का आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है।
जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप ंिसंह ने जन सामान्य से नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं न्यायिक प्रक्रिया मे सहयोग करने की अपील की है।

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