सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 19.10.12 को समय सुबह 10:30 बजे फरियादिया संगीता गुप्ता जब घर से बाजार सामान लेने के लिए जा रही थी, तो मिश्रा कालोनी के पास फरियादिया का पति आरोपी दिलीप कुमार गुप्ता निवासी सरईहाल सराफा बाजार जिला सीधी फरियादिया का रास्ता रोककर चप्पल एवं झापड़ से फरियादिया के गाल एवं पीठ पर मारने लगा। किसी तरह वह अपने आप को छुड़ा कर अपने घर पहुंची, तो अभियुक्त फरियादिया के घर पहुंचकर फरियादिया, फरियादिया की मां एवं उसके भाई को मां-बहिन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा तथा फरियादिया के साथ मारपीट करने लगा और बोला कि कोर्ट से मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। फरियादिया से अभियुक्त दहेज में 50,000 रूपए की मांग करता था और दहेज को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर प्रताडि़त करता था, जिसकी शिकायत फरियादिया ने थाना कोतवाली में की, जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 884/12 अंतर्गत धारा 498ए, 294, 323, 506,341 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1268/12 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।