न्यायालय जेएमएफसी सीधी की न्यायालय ने आरोपी अन्नू कोल निवासी पिपरहिया अंतर्गत थाना बहरी को अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एवं 1500/-रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। बताया गया कि दिनांक 29.03.2019 को आरोपी अन्नू कोल अपने घर में 18 पाव अवैध शराब विक्रय हेतु रखे हुए था, जिसकी शिकायत थाना बहरी को दी गई। थाना बहरी पुलिस द्वारा आरोपी से दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा दस्तावेजा न दिखाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 111/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 642/19 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।