सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- बीज अनुज्ञापन अधिकारी पदेन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीधी के.के. पाण्डेय ने आदेश जारी कर विक्रेता में. न्यू महेश बीज भण्डार प्रो. अनुराधा गुप्ता पुराना बस स्टैण्ड सीधी विकासखण्ड सीधी का बीज अनुज्ञप्ति क्र. आर.एस./462/1403/14/2019 (दिनांक 23.06.2022 तक वैध) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उपरोक्त विक्रेता/फर्म के द्वारा किसी प्रकार के बीजों का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा। श्री पाण्डेय ने बताया कि बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत में. न्यू महेश बीज भण्डार प्रो. अनुराधा गुप्ता पुराना बस स्टैण्ड सीधी विकासखण्ड सीधी के बीज विक्रय प्रतिष्ठान से दिनांक 19.10.2019 को मटर ग्रीन बायोसीड पी 10, लाट नम्बर र्फछक्ड459ग् का नमूना प्राप्त कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला पवारखेड़ा (होशंगाबाद) से परीक्षण कराये जाने पर बीज नमूने का परिणाम अमानक पाये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र द्वारा विक्रेता को कारण दर्शी सूचना पत्र जारी कर कथित अमानक बीज नमूना के संबंध में 7 दिवस के अन्दर तर्क संगत जबाव उचित माध्यम से चाहा गया था, जिस पर बीज निरीक्षण विकासखण्ड सीधी के पत्र द्वारा विक्रेता का प्राप्त जबाव एवं जानकारी सन्तोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 15 बी में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए बीज अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।