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Home सीधी दर्पण सीधी- हत्या के सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास.....

सीधी- हत्या के सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी / सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना चुरहट के अपराध क्रमांक 57/18 म.प्र. शासन विरूद्ध संतोष रावत के प्रकरण में माननीय पंचम अपर सत्र न्‍यायधीश सीधी द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 13.01.2020 को सश्रम आजीवन कारवास एवं 1000/- रू.जुर्माने की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।
प्रकरण के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.02.2018 को आरोपी द्वारा अपनी पत्‍नी फूलवती रावत से शराब पीने के‍ लिए पैसे की मांग करने पर मृतिका द्वारा मना करने पर मारपीट कर गाली गलौच की और जान से मार दिया गया। जिसके संबंध में दिनांक 04.02.2018 को थाना चुरहट में एफ.आई.आर पंजीबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्‍त के विरूद्ध भा.द.वि. धारा 302,323,506 के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिला स्‍तरीय समिति द्वारा प्रकरण जघन्‍य एवं सनसनीखेज के रूप में चिन्हित किया गया। जिसमें शासन की ओर से प्रभावी एवं शसक्‍त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी एवं वरिष्‍ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रशांत कुमार पाण्‍डेय द्वारा की गई । विचारण के दौरान अभियुक्‍त के विरूद्ध धारा 302 भादवि का संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप मानीय न्‍यायालय द्वारा अभियुक्‍त को दोषसिद्ध किया जाकर सश्रम आजीवन कारवास एवं 1000/- रू.जुर्माने की राशि से दण्डित किया गया । अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. 43 श्री नन्‍दकिशोर मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

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