सीधी (ईन्यूज एमपी)- उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलाम्बर मिश्रा ने जानकारी दी है कि नगर पालिका क्षेत्र सीधी एवं उससे जुडे विशिष्ट ग्रामों के आवासीय प्लाटों पर अवैध कालोनियों के निर्माण पर भूमि के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है और उप पंजीयक सीधी को निर्देशित किया गया है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के अनुमति के बिना रजिस्ट्री न की जाये। उन्होंने बताया कि तहसीलदार गोपद बनास से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सीधी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत एवं नगर पालिका से लगे हुये ग्रामों में भूमिस्वामियों द्वारा अवैध कालोनी निर्माण हेतु भूमि की बिक्री की जाकर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अंतर्गत कालोनाइजर की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सीधी नगर पालिका क्षेत्र से जुडे विशिष्ट ग्रामों के आवासीय प्लाटों पर भूमियों की रजिस्ट्री, नामांतरण, हस्तांतरण आदि पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही ग्राम मुठिगवाँ कला के आराजी क्रमांक 55/3/मि-1 भूमिस्वामी विवेक सिंह, आराजी क्रमांक 54/2/1 भूमिस्वामी आलोक सिंह, आराजी क्रमांक 24/1 एवं 24/1/27/मि-1 भूमिस्वामी विमला बेवा भाईलाल सिंह, ग्राम जमोड़ी खुर्द के आराजी क्रमांक 628/1/1 भूमिस्वामी प्रदीप कुमार सिंह एवं संदीप कुमार सिंह, आराजी क्रमांक 628/मि-2 एवं 629/3/1 भूमिस्वामी इन्द्रपाल सिंह, ग्राम करौदिया उत्तरटोला के आराजी क्रमांक 4,6, 8, 36 भूमिस्वामी डाॅ. लक्ष्मण प्रसाद, आराजी क्रमांक 36/2ख भूमिस्वामी पद्यमधरपति त्रिपाठी, ग्राम पड़रा के आराजी क्रमांक 368/1/4 एवं 368/1/5 भूमिस्वामी रानी गुप्ता एवं दीपक गुप्ता तथा ग्राम पडैनियाखुर्द के आराजी क्रमांक 78 भूमिस्वामी जगन्नाथ सिंह की रजिस्ट्री, नामान्तरण, हस्तान्तरण आदि पर रोक लगायी गयी है।