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जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस पर लगाई रोक.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एन.आर.सी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के विरोध में देश के विभिन्न स्थानों में हिंसक प्रदर्शन हो रहें है जिससे समाज के विभिन्न समुदायों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है जिससे लोक जीवन, लोक सुरक्षा एवं लोक संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सीधी जिला अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश प्रसारित किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने आदेश जारी कर जिला सीधी की समस्त राजस्व सीमाओं को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है तथा निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मसाल का प्रदर्शन तथा सोसल ऐप्स जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज, चित्र या चलचित्र का शेयर या फारवार्डिंग नहीं करेगा। वाद्य संगीत, ढोल साउण्डवाक्स, डी0जे0 आदि शामिल है, का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही समस्त विभाग प्रमुखों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों (न्यायालय एवं बैंकों को छोड़कर) के समस्त अवकाश अग्रिम आदेश तक निरस्त किये गये हैं।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से 24 दिसम्बर 2019 तक प्रभावशील रहेगी। उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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