सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह ने आदेश जारी किया है कि कोई भी प्राचार्य, व्याख्याता संवर्ग, उच्चतम माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक संवर्ग, लिपिक संवर्ग एवं भृत्य संवर्ग अपने संस्था प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे तथा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा एवं आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सीधी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हेागा। जारी आदेशानुसार बिना अनुमति के जिला अधिकारी कार्यालय, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के कार्यालय एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में पाये गये तो संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध उक्त कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश की अवहेलना मान कर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासकीय लोक सेवक बिना संस्था प्रमुख के अनुमति के ही निष्प्रयोजन वरिष्ठ कार्यालयों में घूमते रहते ह,ैं जिससे संस्था के छात्रों का अध्ययन प्रभावित होता है। उक्त को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा ने उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं