सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिला परिवहन कार्यालय में दिनों दिन भार्रेशाही हावी होती जा रही है, अपने तानाशाही रवैये के लिए प्रसिद् जिला परिवहन दफ्तर सारे आम नियम कायदों की धज्जिया उडाने में मशहूर है लेकिन आये दिन शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाने के कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए इस आशय का आरोप एक समाजसेवी सुनील शुक्ल व दयानंद शुक्ल ने लगाते हुये कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर उचित कार्यवाही की मांग की है । नतीजतन अब जिला परिवहन कार्यालय में अपनी मर्जी का कानून चला रहे आला अधिकारी / कर्मचारियों के सह पर आरटीओ कार्यालय में दलालों का बोलबाला है, शासन के निर्देश है कि परिवहन कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में कही भी दलालों की दुकाने नहीं रहेगी लेकिन बाकायदा उन्हें आफिस में ही जगह दे दी गई है यही नहीं जिला परिवहन कार्यालय में दलालों को बाकायदा सीरीयल नंबर आवंटित किये गए है और उनकी सील के बिना कोई काम नही हो रहा है,इन दलालों के पास बाकायदा, सभी थानों की सील,मेडिकल अफसरों की सील और तो और फर्जी मार्कसीट भी बनाई जाती है, और इन सभी दस्तावेजो को सत्यापित कर परिवहन अधिकारी द्वारा आरटीओ सम्बंधित कार्य किये जाते है और बदले में इन एजेंटो से मोटी रकम ली जाती है । प्रशासन आम लोगो को लुटता देख कर भी मौन बना हुआ है |इस सम्बन्ध में किसान एकता संघ संभागीय संगठन मंत्री,दयानन्द शुक्ला द्वारा लिखित तौर पर जिला कलेक्टर सीधी को ज्ञापन दिया गया है | किसान एकता संघ के संभागीय संगठन मंत्री,दयानन्द शुक्ला व समाजसेवी सुनील शुक्ला द्वारा बताया गया है कि जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के लोगो को आर. टी. ओ. परिसर के अंदर विधिवत तौर पर रूम नंबर. 1, 3, 4, 5,ऐलाट किये गए है, जहाँ आम जन मानस से आर. टी. ओ. कार्य करवाए जाने के एवज मे प्रत्तेक पेपर के हिसाब से रिस्वत उगाही का कार्य दिन दहाड़े करवाया जा रहा है, साथ ही आर. टी. ओ. दलालो की पद मुद्रा सील शासकीय पेपर पर करवाकर आर.टी. ओ. कार्य संचालित किया जा रहा है,और जब तक आर. टी. ओ. दलालो के पास निश्चित सुविधा शुल्क पेपर के हिसाब से नहीं जमा की जाती तब तक कथित जिला परिवहन अधिकारी के चहेतो द्वारा उस पेपर पर सील नहीं लगाईं जाती यदि कोइ ब्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा इस बिषय पर जिला परिवहन अधिकारी एवं बाबुओ से बात की जाती है तो जिला परिवहन अधिकारी द्वारा खुले तौर पर अपने सम्बंधित अभिकर्ताओं से मिलकर काम करवाने की राय दीं जाती है जहाँ अभिकर्ताओ द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा निश्चित की गई रिस्वत जमा करने की बात कही जाती है, घूस जमा ना होने की दशा मे सम्बंधित ब्यक्तिओ का कार्य रोक दिया जाता है साथ ही इस सम्बन्ध मे बाबुओ से चर्चा करने पर स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है की हम यहाँ पर नाम मात्र के लिये बैठे है मुझे यहाँ पर आवेदन लेने या देने का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है यहाँ पर हम जो काम हो जाता है उसका एथ्राइजेशन करने के लिये बैठाया गया है, एक तरफ केंद्रीय प्रशासन द्वारा दलाली प्रथा को बंद करवाने का आदेश पारित किया गया है कि आरटीओ परिसर के 100 मीटर की दूरी पर कोई भी व्यक्ति आरटीओ सलाहकार का पोस्टर बैनर,गोमती,रख कर आरटीओ कार्य नही कर सकता यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य आरटीओ परिसर के अंदर करते पाया गया तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनीयाम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा वही दूसरी ओर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा क्रेंद्रीय प्रशासन को 👍ठेंगा दिखाते हुऐ दलाली प्रथा को खुला संरक्षण देकर विधिवत तौर पर दलालो का पंजीयन किया गया है और तो और इस सम्बन्ध मे किसी सामाजिक संगठन द्वारा विरोध किये जाने की लिखित शिकायत किसान एकता संघ संभागीय संगठन मंत्री, सम्भाग रीवा दयानन्द शुक्ला द्वारा लिखित तौर पर जिला कलेक्टर सीधी के पास पूरे प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं इसके पहले भी मौखिक रूप से जिला परिवहन अधिकारी के काले कारनामे की चर्चा की गई थी अब देखना ये है की जिला प्रशासन द्वारा शिकायत कर्ताओं द्वारा लगाये गये इन आरोपों पर क्या कार्यवाही करता है ।