सीधी(ईन्यूज एमपी)-न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण महिपाल सिंह, देवपाल सिंह, निरपत सिंह, बरम देव सिंह, इंद्रभान सिंह एवं सुखसेन सिंह सभी निवासी ग्राम फुलवा थाना कुसमी को बाघिन के शिकार के अपराध में प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। बताया गया कि दिनांक 16.10.19 को वन अधिकारी (संजय टाईगर रिजर्व सीधी) को सूचना प्राप्त हुई कि बाघिन मृत कंकाल जंगल में पड़ा हुआ है जिसकी पहचान बाघिन के गले में लगे ट्रेकर से हुई, जॉंच करने पर पता चला कि सभी आरोपीगण ने बाघिन को मारने के लिए मृत गाय में जहरीला पदार्थ डाला था ताकि बाघिन गाय के मांस को खा कर मर जाए और इसप्रकार आरोपीगण ने घटना को अंजाम दिया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध वन अपराध क्र. 544/04 धारा 2(16), 35, 9, 27, 31, 50, 51 भारतीय वन्य प्राणी के अंतर्गत दर्ज किया, जहां उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजापति, मझौली ने किया।