सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि भारत सरकार राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ऐसे शस्त्र जिनका नेशनल डेटावेस आफ आम्र्स लाईसेंस के साफ्टवेयर (एन.डी.एल.) मे आॅनलाइन पंजीयन नही हुआ है, उन सभी लाईसेंसो को दर्ज करने के लिए भारत सरकार गृह विभाग द्वारा एन.डी.एल साफ्टवेयर को पुनः प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत शस्त्र का आॅनलाइन पंजीयन कर यू.आई.एन. नम्बर सृजित करना अनिवार्य है। उन्होने सीधी जिले के ऐसे समस्त लाईसेंसधारियों को सूचित किया है जिनका अभी तक एन.डी.एल. साफ्टवेयर में आॅनलाइन पंजीयन नही हुआ है तथा 18 अंकों का यू.आई.एन क्रमांक सृजित नही किया गया है वे 31 मार्च 2018 के पूर्व अपने आम्र्स लाईसेंस सम्बन्धित जानकारी एन.डी.एल. साफ्टवेयर में प्रविष्टि करने एवं विशिष्टि नम्बर सृजित करने के लिए मूल लाईसेंस एवं निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत तिथि के अन्दर किसी लाईसेंसधारी द्वारा एन.डी.एल. साफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि करने के लिए जानकारी प्रस्तुत नही की जाती तो उन्हे विशिष्टि नम्बर सृजित नही होगा जिसके बिना किसी भी आयुध लाईसंेस को वैध नही माना जायेगा।