सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने समस्त विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयकों को निर्देश दिये है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के आवेदन बिना परीक्षण किये ही भेज दिये जाते हैं जिस विकास खण्ड में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन होना पाया जावेगा उसके लिए विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।