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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को ....

भिण्ड(ईन्यूज़ एमपी)- मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर को भिण्ड जिले के न्यायालयों में सुनिश्चित किया गया। नेशनल लोक अदालत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां जारी है।

जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारत सिंह औहरिया के मार्गदर्शन में 9 दिसम्बर को जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेंहगाव, गोहद, लहार पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

आयोजित होने वाली लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सदभावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होने की परिकल्पना साकार होगी।

डीजे भारत सिंह औहरिया ने जिले के सामान्य जन से अपील की है कि 09 दिसम्बर,को जिले के न्यायालयों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करावे। लोक अदालत में निराकृत प्रकरण की अपील नहीं होती है। इसलिए इस लोक अदालत में संबंधित पक्षकारगण अपनी सहमति और राजीनामा के आधार पर प्रकरण निराकृत कराकर नेशनल लोक अदालत से लाभ उठा सकते है। जिला न्यायाधीश भारत सिंह औहरिया के निर्देशन में 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत वितरण कंपनी के संचालित प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा।

महाप्रबंधक विद्युत वितरण कंपनी राजीव गुप्ता ने बताया कि ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके धारा 135 व 126 के न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित है। उन लंबित प्रकरणों एवं न्यायालय में जो प्रकरण दर्ज नहीं है तथा धारा 126 के अन्तर्गत बनाए गए ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की है। उनका प्रीलिटीगेशन के माध्यम से निराकरण करने की दिशा में निम्न दाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
लोक अदालत के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होन की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट की सुविधा दी जावेगी।

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