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Home मध्य प्रदेश शासकीय अस्पतालों में नहीं बाटेंगी दवाइयां, फार्मसिस्ट अपनी मांगों को लेकर करेंगे आन्दोलन: इन्द्रवर

शासकीय अस्पतालों में नहीं बाटेंगी दवाइयां, फार्मसिस्ट अपनी मांगों को लेकर करेंगे आन्दोलन: इन्द्रवर

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त फार्मासिस्टों द्वारा आगामी 5 दिसंबर को सामूहिक अवकाश के साथ राजधानी भोपाल में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के संभाग अध्यक्ष इंद्रवर प्रसाद मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा फार्मेसिस्टों का संविलियन समायोजन,ग्रेड पे,एवं अन्य मांगों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन देने के बाद भी मांगों का निराकरण आज तक नहीं हुआ है जिस वजह से फार्मेसिस्ट संयुक्त मोर्चा द्वारा 5 दिसंबर को भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा|

आपको बता दें इससे पहले 25 सितंबर को संयुक्त मोर्चा द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, लेकिन आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा चर्चा कर फार्मासिस्टों की मांगों को प्राथमिकता के साथ सकारात्मक प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया गया था|

संभाग अध्यक्ष श्री मिश्रा ने बताया की डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी फार्मासिस्टों के किसी भी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुयी है| जिसकी वजह से प्रदेश के फार्मासिस्टों में अत्यंत आक्रोश व्याप्त है| जिसके मद्देनजर प्रदेशभर के फार्मासिस्टों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं| फार्मासिस्टों की मांगों की अनदेखी एवं समस्याओं का निराकरण नहीं करने के कारण राज्य शासन के अधीन कार्यरत सभी नियमित, संविदा, एन.एच.एम., आर.बी.एस.के., एस.बी.बी.पी., आर.के.एस. तथा अन्य योजनाओं में कार्यरत समस्त फार्मासिस्ट 5 दिसंबर को अपने-अपने कार्यस्थल से अवकाश पर हैं, तथा ये राजधानी भोपाल में सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेंगे|

इस मामले में फार्मासिस्टों ने शासन को चेताते हुये कहा है की 5 दिसंबर को प्रदेश किसी भी शासकीय चिकित्सालय, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि संस्थानों में दवाओं का संधारण, वितरण इत्यादि कार्य किसी भी फार्मासिस्ट द्वारा नहीं किया जाएगा,एवं इस स्थित में बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां वितरित कराए जाने पर, फार्मसिस्ट संयुक्त मोर्चा द्वारा र्मेंसी एक्ट 1948 के तहत कार्यवाही की जाएगी|

फर्मेंसी एक्ट 1948 के अनुसार केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट ही दवाओं का संधारण वितरण इत्यादि कर सकते हैं| एक्ट के उल्लंघन पर 6 माह की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है

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