enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में हुआ संशोधन

नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में हुआ संशोधन

होशंगाबाद (ई न्यूज एमपी)-म.प्र.शासन द्वारा प्रारंभ की गई नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में म.प्र.शासन द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है। उपसंचालक सामाजिक न्याय श्रीमती प्रमिला वाईकर ने बताया कि नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन मे नवीन संशोधनों के अनुसार यदि दंपत्ति में एक नि:शक्त तथा एवं सामान्य है तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये 2 लाख रूपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी किन्तु यह राशि तभी देय होगी जब विवाह सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत हो और उसके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उपसंचालक ने बताया कि बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों के लिये सहायता अनुदान योजना 2009 के अंतर्गत बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों को 500 रूपये प्रतिमाह राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षित आटिज्म ग्रसित एवं सर्वेक्षित सेर ब्रोल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजनों को लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि यह दोनो समूह योजना में सामाहित बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन जैसे ही है। नीति आयोग को भेजी गई कार्य योजना में इन समूह को सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। इसलिए बहुविकलांग एवं मानसिंक रूप से अविकसित नि:शक्तजनों के लिये सहायता अनुदान योजना 2009 के अंतर्गत सर्वेक्षित आटिज्म ग्रसित एवं सर्वेक्षित सेरेब्राल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजनों को भी शासन के आदेश से सम्मिलित किया गया है। जिले के सर्वेक्षित आटिज्म ग्रसित एवं सर्वेक्षित सेरेब्राल पाल्सी ग्रसित दिव्यांगजन अपने - अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत या नगरपालिका व नगर पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

Share:

Leave a Comment