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01 दिसम्बर के पश्चात नहीं बेच पायेगे उर्वरक

धार (ई न्यूज एमपी)-कलेक्टर श्रीमन् शुक्ला ने जिले के समस्त खेरची लाइसेंसधारी सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया है कि दिनांक 01 दिसम्बर 2017 से किसानों को उर्वरक विक्रय पूर्णयता पी.ओ.एस. मशीन द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था के तहत किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में भी पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरक विक्रय के लिए खबरे प्रकाशित करवाई जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि समस्त खेरचा उर्वरक लाइसेंसधारी, निजी एवं सहकारिता विक्रेता अपने उवर्रक स्टॉंक लेकर पी.ओ.एस. मशीन सहित भूमि विकास बैंक कार्यालय किला मेछान धार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर मशीन में स्टॉक इन्ट्री कराई जावे। दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के पश्चात कोई भी विक्रेता किसी भी प्रकार का कोई उर्वरक विक्रय नही कर सकेगें। विक्रेता प्रापाईटर जिसके नाम से मशीन दी गई है, वे अपनी मशीन के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड सहित संबंधित स्थान पर उपस्थित होवे। 1 दिसम्बर के पश्चात कोई विक्रेता बगैर मशीन के उवर्रक विक्रय करता पाया गया है तो उवर्रक नियम आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा उवर्रक पंजीयन निरस्त किया जावेगा।

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